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ई-रिक्शा के लिए अधिसूचना जारी करेगा केंद्र

केंद्र ई-रिक्शा परिचालन के संबंध में नये नियमों को अगले सप्ताह अधिसूचित करेगा जिसमें चलाने वाले के पास वाहन चालक लाइसेंस का होना अनिवार्य करने और ई-रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा रखने...

ई-रिक्शा के लिए अधिसूचना जारी करेगा  केंद्र
एजेंसीThu, 02 Oct 2014 04:17 PM
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केंद्र ई-रिक्शा परिचालन के संबंध में नये नियमों को अगले सप्ताह अधिसूचित करेगा जिसमें चलाने वाले के पास वाहन चालक लाइसेंस का होना अनिवार्य करने और ई-रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा रखने का नियम भी शामिल होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया केन्द्रीय वाहन कानून 2014 अगले सप्ताह अधिसूचित किया जायेगा। विशेष उद्देश्यीय बैटरी परिचालित वाहनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रस्तावि नए नियमों में कहा गया है कि ई-रिक्शा को चार यात्रियों को बिठाने और 40 किग्रा का सामान लेकर चलने की अनुमति दी जायेगी जबकि ईकार्ट 310 किग्रा तक के सामानों को ढोयेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई को यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ई-रिक्शा के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया था कि प्रथम दृष्टया यह बाकी  यातायात और नागरिकों के लिए खतरनाक है। अधिकारी ने कहा कि नये नियम दशहरा की छुटि्टयों के तुरंत बाद अधिसूचित किये जायेंगे। इस तिपहिया वाहन का प्रयोग लोगों को आस-पास की जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसमें लगी मोटर 2000 वाट क्षमता से उपर की नहीं होगी। इन वाहनों के लिए जारी ड्राइविंग लाइसेंस तीन वर्ष से अधिक समय के लिए वैध नहीं होंगे।

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