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SC ने कारगिल युद्ध शहीद याचिका पर मांगा जवाब
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:14-12-12 04:16 PM
Last Updated:14-12-12 07:21 PM
सुप्रीम कोर्ट ने कारगिल शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता की उस याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह उनके पुत्र को पाकिस्तान सेना द्वारा दी गई यातनाओं के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाएं।
न्यायमूर्ति आरएम लोढम के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कैप्टन कालिया के पिता एनके कालिया की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसे 10 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कालिया की व्यथा से सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि वह इस तरह का आदेश देने से पहले इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या वह सरकार को इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाने के निर्देश दे सकती है। पीठ ने हालांकि कहा कि केंद्र इस मुद्दे को स्वयं किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच के समक्ष उठाने को मुक्त है।
पीठ ने कहा कि हम आपकी व्यथा में पूर्ण रूप से शामिल हैं, लेकिन न्यायालय की क्या भूमिका है क्या हम भारत सरकार को इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाने का निर्देश दे सकते हैं।
पीठ ने कहा कि यह शीर्षतम अदालत है और हमारा आदेश संविधान की सीमाओं के तहत होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि सरकार चाहे तो वह इस मुद्दे को अंतररष्ट्रीय न्यायालय में उठा सकती है और इसमें हमारे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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