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अंजुमन हाउसिंग घोटाला: 11 के खिलाफ आरोप तय
नयी दिल्ली, एजेंसी
First Published:09-05-12 06:14 PM
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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 4,000 करोड़ रुपए के सहकारिता समूह आवासीय सोसायटी घोटाले में पूर्व सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार नारायण दिवाकर तथा 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किये।

अदालत ने दिवाकर के अलावा सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष एसपी सक्सेना और सचिव अशोक गोस्वामी के खिलाफ भी धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया।

इनके अलावा अंजुमन सहकारिता समूह आवासीय सोसायटी के राजेश अग्रवाल, मुकेश अरोड़ा, प्रवीण कुमार जैन, निरंजन सिंह, बीएम सेठी (अब सेवानिवृत्त), कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह और अश्विनी शर्मा के खिलाफ भी धोखाधड़ी के आरोप लगाये।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कहा, प्रथमदृष्टया आरोपियों सक्सेना, गोस्वामी, अग्रवाल, अरोड़ा, जैन, सिंह, कृष्ण, दिवाकर, कुलदीप और अश्विनी शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने कहा था कि सोसायटी का पंजीकरण दिसंबर 1983 में आरसीएस में हुआ था। शुरू में इसके 90 सदस्य थे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के कर्मचारी थे। बाद में इसकी संख्या 120 सीमित कर दी गयी।

मामले में एक विशेष सीबीआई अदालत ने पहले ही दिवाकर तथा चार अन्य के खिलाफ ताज हाउसिंग सोसायटी मामले में आरोप तय किये हैं। 4000 करोड़ रुपए के घोटाले में दो आरोपपत्र दाखिल किये गये।

दूसरा आरोपपत्र 2006 में दाखिल किया गया, जो अंजुमन हाउसिंग सोसायटी से जुड़ा था। इसमें सीबीआई ने केवल सक्सेना तथा गोस्वामी का नाम लिया। बाद में सितंबर 2009 में दाखिल पूरक आरोपपत्र में 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

 
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