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हर्जाना नहीं मांग सकती विदेशी कंपनियां: वाहनवती
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:05-12-12 11:02 PM
सिस्तेमा और टेलीनॉर जैसी विदेशी दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने अपने पुराने रुख को दोहराया है कि ये कंपनियां शीर्ष अदालत द्वारा उनके 2जी लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले में सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकतीं।
समझा जाता है कि वाहनवती ने लिखा है कि वह अपने पुराने रुख पर पुनर्विचार करने में असमर्थ हैं। इस मामले जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज, यूनिनॉर और लूप टेलीकॉम के विदेशी निवेशकों ने सरकार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के प्रावधानों के तहत नोटिस देते हुए क्षतिपूर्ति का दावा किया है, क्योंकि सरकार उनके निवेश को सुरक्षित रखने में विफल रही।
विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि विदेशी कंपनियां द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार (बीपा) के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं और सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती हैं। इसके बाद अटार्नी जनरल की राय ली गई।
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