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2जी पर सीबीआई प्रमुख के विचार पर अमल करें: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:29-11-12 09:52 PM
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कहा कि पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और 2002 में अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली दो कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अपने निदेशक की सोच पर काम करें।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि उनके विचार से सीबीआई ''कुछ लोगों पर मामला चलाने के लिए उनके निदेशक द्वारा जताई गई सोच से काम करेगी।''
अदालत ने एजेंसी से अपने समक्ष पेश की गई रिपोर्ट को पढ़ने और इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। अदालत ने कहा, ''उन्होंने (सीबीआई निदेशक) एक विशेष दृष्टि अख्तियार की है और इस मुद्दे पर वह सीबीआई में सर्वेसर्वा हैं।''
जांच एजेंसी ने मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसे गम्भीरता से पढ़ने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया।
घोष, अन्य अधिकारी तथा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम पाने वाली कम्पनियों के मामला चलाने में जांच एजेंसी के अंदर कथित दो राय पर रिपोर्ट की मांग की गई थी। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन से सरकार को 508.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
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