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  Image Loading अन्य फोटो गृह मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि एएफएसपीए में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
सशस्त्र बल अधिनियम में हो चुका है सुधारः चिदंबरम
श्रीनगर, एजेंसी
First Published:14-10-09 04:19 PM
Last Updated:14-10-09 04:20 PM
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सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने की मांग की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि विवादास्पद कानून में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है।

गृह मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि एएफएसपीए में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। एक बार मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जा सकेगा चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो या पूर्वोत्तर।

चिदंबरम से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दल एएफएसपीए को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को असीमित अधिकार मिले हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर सशस्त्र बलों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। मणिपुर में भी इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं।

 
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