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डेवलपर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कार्यालय संवाददाता गुड़गांव।
First Published:05-05-12 10:58 PM
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस लिये बिना एक निर्माता कम्पनी को अवैध रूप से प्लाट बिक्री करते हुए पाये जाने पर कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीटीपीई विंग ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। मामला खेड़की दौला थाना अंतर्गत है।
डीटीपीई अनिल डबास के अनुसार मैसर्ज एस के एम रेफकॉन प्राईवेट लिमिटेड नामक कम्पनी केम्ब्रिज आईसलैंड नामक परियोजना के तहत गुड़गांव के सैक्टर-78 और 79 में प्लाटों की बुकिंग कर रही थी। यह कम्पनी इंटरनेट पर विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया करती थी। इस कम्पनी ने अभी तक प्लाटों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया है। इसलिए यह समस्त परियोजना अवैध है। उन्होंने कहा कि खेड़की दोला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। डबास ने भावी खरीददारों से अपील की है कि वे प्लाट या फ्लेट बुकिंग करने से पूर्व डीटीपी के स्थानीय कार्यालय से निर्माण कम्पनी के वैधानिक स्तर की जांच कर ले ताकि खरीदार अपनी मेहनत से कमाई को ठगवा न लें। उपायुक्त पी सी मीणा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कम्पनी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से वैध लाइसेंस लिये बिना प्लाटों की बिक्री या बुकिंग नहीं कर सकता और यदि कोई ऐसा करता है, तो वह अवैध होता है। परियोजना को लांच करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि निर्माता कम्पनियों के अनेक विज्ञापन प्रतिदिन समाचार पत्रों में और इंटरनेट पर प्रकाशित होते हैं, जिनमें वे निश्चित दरों पर प्लाटों और फ्लेटों की बुकिंग की पेशकश करते हैं। भावी खरीददार, जो अचल सम्पत्ति में निवेश करना चाहते हैं, इन लुभावनी पेशकशों से आकर्षित होकर धोखा खा जाते हैं। उपायुक्त ने जनसाधारण से अपील की कि वे फ्लेट या प्लाट की बुकिंग करने से पूर्व डीटीपी कार्यालय से परियोजना और निर्माता के वैधानिक स्तर की जांच कर लें।
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