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आरूषि मामले की सुनवाई सत्र अदालत को संभव
गाजियाबाद, एजेंसी
First Published:03-05-12 05:13 PM
सीबीआई की विशेष अदालत ने आरूषि और हेमराज की हत्या के मामले को सुनवाई के लिए सत्र अदालत में भेजने के बारे में फैसला करने के लिए नौ मई की तारीख मुकर्रर की है। आरूषि की मां नुपूर तलवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने कहा कि इस मामले को उचित अदालत में भेजा जा सकता है क्योंकि उसके पास हत्या के मामले में मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
नुपूर के वकील ने सीबीआई की ओर से बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में कमियों का उल्लेख किया और मांग की कि अदालत जांच एजेंसी को पूरे दस्तावेज सौंपने का आदेश दे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह बचाव पक्ष की याचिका पर नौ मई को जवाब दाखिल करे। उसी दिन इस मामले को सुनवाई के लिए जिला अदालत के पास भेजने के बारे में फैसला हो सकता है।
मामले की सुनवाई की तारीख स्थगित होने पर नुपूर रो पड़ीं। वह अपने पति राजेश तलवार के साथ अदालत पहुंची थीं। बाद में उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस लाल ने कल नुपूर को दोहरे हत्याकांड के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
नुपूर के वकील ने सीबीआई की ओर से बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में कमियों का उल्लेख किया और मांग की कि अदालत जांच एजेंसी को पूरे दस्तावेज सौंपने का आदेश दे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह बचाव पक्ष की याचिका पर नौ मई को जवाब दाखिल करे। उसी दिन इस मामले को सुनवाई के लिए जिला अदालत के पास भेजने के बारे में फैसला हो सकता है।
मामले की सुनवाई की तारीख स्थगित होने पर नुपूर रो पड़ीं। वह अपने पति राजेश तलवार के साथ अदालत पहुंची थीं। बाद में उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस लाल ने कल नुपूर को दोहरे हत्याकांड के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
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