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मजदूरों की वित्तीय सहायता में इजाफा
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता
First Published:06-02-12 10:04 PM
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दिल्ली सरकार ने भवन एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों की वित्तीय सहायता में इजाफा करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि कंस्ट्रक्शन लेबर फंड के तहत इन मजदूरों को अपना घर खरीदने के लिए मिलने वाली एडवांस राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.5लाख रुपये कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यपाक आयाम देने के  लिए इस योजना के तहत मजदूरों के उत्तराधिकारियों को मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत काम के दौरान किसी मजदूर की मौत होने पर उसके आश्रित को मिल रही वित्तीय सहायता को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। जबकि मजदूर की सामान्य स्थिति में मौत होने पर उसके वारिस को मिलने वाली सहायता राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। 
 
इतना ही नहीं महिला श्रमिक को शादी के लिए 10हजार रुपये और पुरुष को 5 हजार रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। जबकि मजदूर की बेटी की शादी के लिए 10हजार रुपये और बेटे की शादी के लिए 5हजार रुपये की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा श्रमिक की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन को 5गुना बढ़ाकर 100 रुपये मासिक से 500 रुपये मासिक कर दिया गया है। साथ ही तत्काल राहत राशि की अधिकम सीमा 5हजार रुपये से बढ़ाकर 25हजार रुपये कर दी गई है।
 
इस दौरान श्रम मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने बताया कि यह लाभ पंजीकृत मजदूरों को मिलेंगे। दिल्ली में फिलहाल लगभग 65 हजार मजदूर हैं। उन्होंने दिल्ली में निर्माणकार्यो में लगे मजदूरों से इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने का आह्वान किया।
मुख्य लाभ-
-मजदूरों को औजार खरीदने के  लिए 5हजार की बजाए 10हजार रुपये मिलेंगे
-किसी हादसे का शिकार हुए मजदूर के अंतम संस्कार के लिए परिजनों को 1000 रुपये की बजाए अब मिलेंगे 5000 रुपये
-पंजीकृत मजदूर को 5 साल में एक बार काम से जुड़े औजार खरीदने के लिए मिलेंगे 1000 रुपये
-महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता 1000रुपये से बढ़ाकर 10000रुपये मिलेगा
-मजदूर की मासिक पेंशन 150 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये
-फैसले का आधार- बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया यह फैसला

 
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