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पुलिस आयुक्त सुरजीत सिंह देशवाल ने गलत विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह करने के लिए जीकॉम कम्पनी के विरूद्घ कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि जीकॉम कम्पनी ने 8 फरवरी, 2010 को एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार-पत्र में पृष्ठ संख्या 13 पर एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। इसमें लिखा वाक्य ‘गुड़गांव पुलिस ट्रस्टस जीकॉम’ गैरकानूनी तौर पर प्रयोग किया गया है। आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर कम्पनी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा कोई विज्ञापन देने के लिए गुड़गांव पुलिस का जीकॉम कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध भी नहीं है। उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा गलत विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विज्ञापन पुलिस की छवि पर गलत असर डाल सकते हैं जिसे देखते हुए गुड़गांव पुलिस ने यह कदम उठाया है।

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