फोटो गैलरी

Hindi Newsकैदी के अधिकार के उल्लंघन पर जेल महानिदेशक से जवाब-तलब

कैदी के अधिकार के उल्लंघन पर जेल महानिदेशक से जवाब-तलब

तिहाड़ जेल में वकीलों को उनके विचाराधीन मुवक्किलों से सप्ताह में सिर्फ एक बार मिलने की अनुमति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता...

कैदी के अधिकार के उल्लंघन पर जेल महानिदेशक से जवाब-तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 20 May 2017 12:10 AM
ऐप पर पढ़ें

तिहाड़ जेल में वकीलों को उनके विचाराधीन मुवक्किलों से सप्ताह में सिर्फ एक बार मिलने की अनुमति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने तिहाड़ के महानिदेशक सुधीर यादव को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस रिपोर्ट में उनसे जेल में आने वाले वकीलों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी उल्लेख करने को कहा गया है। अधिवक्ता अमित साहनी ने फरवरी 2013 के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस आदेश के तहत वकीलों को अपने मुवक्किलों से हफ्ते में एक बार से ज्यादा मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। साहनी का दावा है कि कानूनी पहुंच को गैरकानूनी ढंग से प्रत्येक हफ्ते एक कानूनी साक्षात्कार तक सीमित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश कैदी के कानूनी सलाह प्राप्त करने के अधिकार का हनन है। याचिका में जेल में आने वाले वकीलों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें