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व्यापारियों को हाउस टैक्स में 31 दिसंबर तक ही छूट

व्यापारियों से हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने 31 दिसंबर तक ही टैक्स में छूट की मोहलत दी है। इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने तेजी दिखा दी है। दिसंबर के...

व्यापारियों को हाउस टैक्स में 31 दिसंबर तक ही छूट
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 21 Dec 2016 08:00 PM
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व्यापारियों से हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने 31 दिसंबर तक ही टैक्स में छूट की मोहलत दी है। इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने तेजी दिखा दी है। दिसंबर के बाद निगम के पास वसूली के लिए तीन माह हैं। आगे विधानसभा चुनाव भी है। इस दौरान काम की ज्यादा व्यस्तता के चलते निगम का वसूली का काम भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए निगम की कोशिश है कि जल्द ही व्यापारियों से हाउस टैक्स की वसूली कर दी जाए। व्यापारियों को टैक्स में 20 फीसदी छूट का प्रावधान है। साथ ही 20 दिसंबर तक टैक्स जमा करने में अतिरिक्त 5 फीसदी छूट भी रखी गई थी। अब निगम ने नया फरमान जारी किया है कि 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने में 20 प्लस 5 फीसदी छूट व्यापारियों को मिलेगी। जनवरी से कोई भी छूट टैक्स में नहीं दी जाएगी। इस बाबत कर अनुभाग ने मेयर विनोद चमोली को प्रस्ताव दिया था, जिस पर मेयर ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

स्वैप मशीन से भी जमा कराएं टैक्स

नोटबंदी के बाद से आ रही दिक्कतों को देखते हुए नगर निगम के कर अनुभाग में टैक्स जमा करने को स्वैप मशीन लग गई है। बुधवार को भी स्वैप मशीन के जरिए लोगों ने टैक्स जमा किया। स्वैप मशीन लगने से लोगों की सहुलियत भी हो गई है।

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