स्विस बैंक में कालाधन जमा करने पर ज्वेलर्स को सजा
स्विस बैंक में कालाधन जमा करने और आयकर चोरी के मामले में अदालत ने पंजाब ज्वेलर्स फर्म संचालक राजू वर्मा को दो वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ अदालत में आयकर अध
स्विस बैंक में कालाधन जमा करने और आयकर चोरी के मामले में अदालत ने पंजाब ज्वेलर्स फर्म संचालक राजू वर्मा को दो वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ अदालत में आयकर अधिनियम के तहत 16 केसों की सुनवाई हुई। सभी में राजू वर्मा को दोषी पाया गया।
पंजाब ज्वेलर्स पर आयकर विभाग ने 14 मार्च 2012 को छापा मारा था। इस दौरान ज्वेलरी शॉप और संचालक राजू वर्मा के घर से मिले दस्तावेज में स्विस बैंक में उनका खाता होने का खुलासा हुआ। इसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू की और उनके खिलाफ 16 विभागीय मुकदमे दायर किए।
अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएम जैन ने बताया कि कोर्ट में अभियुक्त राजू वर्मा के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश में खाता खोलने, खाते में भारत से अर्जित धन जमा करने और उक्त धन पर आयकर अदा नहीं करने को लेकर सुनवाई हुई। सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक द्विवेदी की अदालत ने उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 276 (सी) (1) और 277 के तहत दोषी करार दिया।
अधिवक्ता जैन के मुताबिक अदालत ने राजू वर्मा को दोनों धाराओं में दो-दो वर्ष के कठिन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
स्विस बैंक में कालाधन जमा करने पर ज्वेलर्स को सजा
1996 में खुलवाया खाता
अदालत में राजू वर्मा ने स्वीकार किया कि उन्होंने 1996 में स्विस बैंक में बैंक खाता खुलवाया था। इसके बाद 2012 में आयकर कार्रवाई होने तक लगातार स्विस बैंक खाते में कालाधन जमा करते रहे। इसके लिए आयकर ने 1996-97 से वर्ष 2012 तक गलत आयकर रिटर्न पर हर वर्ष का एक-एक मुकदमा (कुल 16 मुकदमे) दर्ज किए। सभी मुकदमों में अदालत ने पंजाब ज्वेलर्स फर्म संचालक राजू वर्मा को दोषी माना।
स्विस बैंक में कालाधन जमा करने पर ज्वेलर्स को सजा
स्विस बैंक में कालाधन जमा करने पर ज्वेलर्स को सजा