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कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस, मामले में सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

एमडी जल निगम की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व एमडी सीएम डिमरी ने चुनौती दी है। कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले में सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट...

कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस, मामले में सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 24 Oct 2016 07:10 PM
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एमडी जल निगम की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व एमडी सीएम डिमरी ने चुनौती दी है। कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले में सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पूर्व एमडी सीएम डिमरी ने जल निगम प्रशासन व शासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एमडी रविंद्र कुमार की डीपीसी को जिस आधार पर निरस्त किया, उसका पालन इस बार भी नहीं हुआ। पूर्व में मौजूदा एमडी भजन सिंह ने रविंद्र कुमार की डीपीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

तर्क दिया गया था कि रविंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय जांच व चार्जशीट दायर होने के बावजूद उन्हें डीपीसी में शामिल किया गया। जबकि चार्जशीट व जांच में फंसे अफसरों को डीपीसी में शामिल नहीं किया जाता। पूर्व एमडी सीएम डिमरी ने इसी बिंदु को आधार बनाते हुए कहा कि जब पूर्व एमडी रविंद्र कुमार की डीपीसी को जांच के कारण निरस्त किया गया, तो भजन सिंह के खिलाफ जांच जारी रहने के बावजूद उन्हें किस आधार पर चयन किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में रविंद्र कुमार सिंह की नियम विरुद्ध डीपीसी करने पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एस राजू के खिलाफ जांच व पचास हजार का जुर्माना किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव ने इस सभी बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ सरकार पक्ष रखेगी। इसके लिए अधिवक्ता नामित कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर जांच पूरी कर दी गई थी। साथ ही नये सिरे से डीपीसी भी की गई। भजन सिंह की डीपीसी किसी भी सूरत में कोर्ट की अवमानना नहीं है। यदि इस डीपीसी को लेकर किसी को कोई शिकायत है, तो उसके लिए अलग से चुनौती दी जा सकती है।

अरविंद सिंह हंयाकी, सचिव पेयजल

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