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गैर-प्रवर्तकों को भी ओएफएस प्रणाली की अनुमति

पूंजी बाजार नियामक ने शेयरों की खरीद-बिक्री को आसान बनाते हुए गैर-प्रवर्तकों सहित और अधिक कंपनियों व फर्मों को शेयर बेचने के लिए सीधी बिक्री की पेशकश (ओएफएस) प्रणाली के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसके...

गैर-प्रवर्तकों को भी ओएफएस प्रणाली की अनुमति
एजेंसीSat, 09 Aug 2014 12:54 PM
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पूंजी बाजार नियामक ने शेयरों की खरीद-बिक्री को आसान बनाते हुए गैर-प्रवर्तकों सहित और अधिक कंपनियों व फर्मों को शेयर बेचने के लिए सीधी बिक्री की पेशकश (ओएफएस) प्रणाली के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसके साथ ही नियामक ने इसमें खुदरा निवेशकों के लिए छूट तथा आरक्षित कोटे की व्यवस्था की है।
   
सेबी ने ओएफएस नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव जून में बोर्ड की मंजूरी के अनुरूप किया गया है। इसके तहत ओएफएस प्रणाली बीती चार तिमाहियों में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 200 शीर्ष कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी। इसी तरह किसी पात्र कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले गैर-प्रवर्तक शेयरधारक भी अब ओएफएस मार्ग से शेयर बेच सकेंगे।
   
सेबी ने ओएफएस प्रणाली पहले पहल जुलाई 2012 में पेश की थी। एक अन्य कदम में सेबी ने प्रतिभूतिकृत ऋण पत्रों के निर्गम का प्रबंधन करने वाले ट्रस्टियों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया है।

 

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