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एलआईसी को 6.5 लाख रुपये भुगतान का निर्देश
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:24-07-12 06:27 PM
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भारतीय जीवन बीमा निगम को एक उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिया है कि वह एक विधवा को साढ़े छह लाख रुपये का भुगतान करे। फोरम ने एलआईसी को उसके दिवंगत पति की पॉलिसी को जानबूझकर और एकतरफा  खारिज करने के लिए राशि भुगतान का निर्देश दिया। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने फैसला दिया कि विधवा किरण गांधी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने से इंकार करना अवैध है और कानून का उल्लंघन है।

सी के चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने सभी संबंधित दस्तावेजों को देखा है और लगता है कि दूसरी पार्टी (एलआईसी) ने जानते हुए जानबूझकर और एकतरफा शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण , गैरकानूनी और कानून का उल्लंघन है जो सजा देने योग्य है। पीठ ने कहा कि हम एलआईसी को निर्देश देते हैं कि (गांधी को) पांच लाख रुपये का भुगतान किया जाए। हम मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और कानूनी शुल्क के रूप में डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी करते हैं।

पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव की निवासी किरण गांधी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने नवंबर 2004 में एलआईसी की पॉलिसी अपने पति के नाम ली थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति ने मई 2007 तक मासिक किश्त चुकाई थी। उन्होंने फोरम को बताया कि उन्होंने जब दावा किया तो एलआईसी ने ईएनटी की समस्या, रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसे पहले की बीमारियों के आधार पर दावे को खारिज कर दिया। एलआईसी ने लिखित बयान में कहा कि उनके पति पहले से चल रही बीमारियों से पीडि़त थे। बहरहाल फोरम ने एलआईसी के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एलआईसी ने लिखित बयान में जो तर्क दिया है उसका कोई साक्ष्य या साक्ष्यों का दस्तावेज पेश नहीं किया है।

 
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