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खान अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खान अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे लौह अयस्क और बाक्साइट जैसे खनिजों वाले खान ब्लाकों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा अवैध खनन के लिये पांच...

खान अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति
एजेंसीTue, 13 Jan 2015 08:59 PM
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खान अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे लौह अयस्क और बाक्साइट जैसे खनिजों वाले खान ब्लाकों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा अवैध खनन के लिये पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रपति ने सोमवार की शाम खान एवं खजिन (विकास एवं नियमन)  संशोधन,  अध्यादेश 2015 को मंजूरी दी। अध्यादेश में खान एवं खजिन (विकास एवं नियमन)  संशोधन, कानून, 1957 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आज प्रकाशित सरकारी राजपत्र के अनुसार अध्यादेश में ई-नीलामी समेत प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये 50 साल के लिये खान आबंटन का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश के प्रस्ताव को पांच जनवरी को मंजूरी दी थी। खान मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि खनन उद्योग की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिये अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था। पिछले कुछ साल में नये खनन पटटे देने की संख्या में उल्लेखनीय कमी आयी है।

विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा अदालत के फैसलों से पट्टों का नवीनीकरण प्रभावित हुआ है। इसके कारण खनन क्षेत्र में उत्पादन उल्लेखनीय रूप से घटा है जिसके कारण खजिज इस्तेमाल करने वालों को आयात का सहारा लेना पड़ा। अध्यादेश सरकार को उत्पादन साक्षेदारी या रायल्टी भुगतान समेत बोली के लिये नियम एवं शर्तों तथा प्रक्रियाएं निर्धारित करने का अधिकार देता है। खान मंत्रालय के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और क्षेत्र से राज्यों के लिये हिस्सेदारी बढ़ेगी।

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