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2जी लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची टाटा टेली
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:29-02-12 08:05 PM
Last Updated:01-03-12 01:29 PM
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा के कार्यकाल में उसे आवंटित तीन सर्कल के 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के फैसले की पुनरीक्षा याचिका दायर की है।
पुनरीक्षा की यह याचिका उच्चतम न्यायालय के दो फरवरी के 2जी लाइसेंस रद्द करने के फैसले के करीब एक माह बाद दायर की गई है। इस फैसले में 2 सर्कल में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड समेत नौ दूरसंचार कंपनियों को दिए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिये गये।
कंपनी ने इससे पहले कहा था कि उसने 2008 की लाइसेंस प्रक्रिया शुरू होने से 18 महीने पहले इन लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि रेडियो वेव के लिए लाइसेंस नीलामी के जरिए बेचे जाएं। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, एतिसलात डी बी टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस ग्रुप पर पांच करोड़ रुपए का भारी हर्जाना लगाया।
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टिप्पणियाँ
टिप्पणियॉ पढ़े(1)
क्या 2G मामले मेँ चितम्बरम साहब को दोषमुक्त करना उचित है?
By Akshay Amit (1st-March-2012 05:00:AM)
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