विफल दूरसंचार सेवा कंपनियों को नोटिस मार्च तक
दूरसंचार मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि लाइसेंस की शर्तों के तहत समय से सेवा देने में विफल रही दूरसंचार सेवा कंपनियों के 35 से ज्यादा लाईसेंस रदद करने के नोटिस मार्च तक जारी कर दिए...
दूरसंचार मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि लाइसेंस की शर्तों के तहत समय से सेवा देने में विफल रही दूरसंचार सेवा कंपनियों के 35 से ज्यादा लाईसेंस रदद करने के नोटिस मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। मंत्रालय तय समय में सेवा शुरू करने में विफल लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कानूनी राय ले रही है।
दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के एक समारोह में संवादददाताओं से कहा सेवाएं शुरू करने की विफलता के मददेनजर 35 लाईसेंस पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाएगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने दूरसंचार विभाग से ऐसे 65 नए लाईसेंस रदद करने की सिफारिश की है।
नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) के बारे में चंद्रशेखर ने कहा कि नीति जनवरी तक जारी की जा सकती है। एनटीपी के तहत कंपनियों को एक दूसरे के स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की छूट होगी। अक्टूबर में जारी नीति के मसौदे के नयी नीति में विलय और अधिग्रहण के मानदंड और उदार बनाए जाएंगे। इससे कंपनियों को गलाकाट प्रतिस्पर्धा से कुछ राहत मिल सकती है क्यों कि इस समय किसी किसी दूरसंचार लाइसेंस में 12-13 कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। दूरसंचार मंत्रालय इसके अलावा बिना पात्रता पूरी किए लाईसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है।