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अदालत ने धोखाधड़ी मामले में अडाणी बंधुओं को बरी किया

गुजरात के उद्योगपति बंधुओं गौतम व राजेश अडाणी को यहां की स्थानीय अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने शेयरों की खरीद व बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश के मामले में उनको बरी कर दिया...

अदालत ने धोखाधड़ी मामले में अडाणी बंधुओं को बरी किया
एजेंसीSun, 22 Jun 2014 03:17 PM
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गुजरात के उद्योगपति बंधुओं गौतम व राजेश अडाणी को यहां की स्थानीय अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने शेयरों की खरीद व बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश के मामले में उनको बरी कर दिया है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय :एसएफआईओ: ने 2012 में अडाणी भाइयों, अडाणी एक्सपोटर्स लि़ और अडाणी एग्रो प्राइवेट लि़ सहित 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

एसएफआईओ के अनुसार अडाणी एग्रो ने केतन पारेख की इकाइयों को अवैध गतिविधियों के लिए कथित तौर पर धन व शेयर उपलब्ध कराए थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि जब शेयर मूल्य उंचाई पर थे, उस समय प्रवर्तकों ने अपने शेयर बेच दिए थे और जब शेयर दाम नीचे आए तो उन्होंने फिर शेयरों की खरीद शुरू कर दी। इससे वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता कायम रखने के साथ मुनाफा भी कमा पाए।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट आर एम खान ने हाल के अपने आदेश में कहा कि सिर्फ इन आरोपों कि अडाणी ने जब दाम कम थे तो शेयर खरीदे और जब ऊंचे हुए तो शेयर बेच दिए, से धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, अडाणी बंधुओं को इस मामले में 9 मई को ही बरी किया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश की प्रति पिछले सप्ताह ही दी गई। अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इसमें साजिश का मामला भी नहीं बनता।

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