सेबी ने रोटोमेक ग्लोबल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फलालेस डायमंड इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं करने के आरोप में रोटेमेक ग्लोबल पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। सेबी ने पाया कि...
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फलालेस डायमंड इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं करने के आरोप में रोटेमेक ग्लोबल पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया।
सेबी ने पाया कि रोटेमेक ग्लोबल ने फलालेस डायमंड इंडिया लिमिटेड के 40 लाख शेयरों की खरीदारी की जो कि कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर थी। यह खरीदारी चार कंपनियों से 30 और 31 अक्टूबर 2009 को की गई और इसकी सार्वजनिक घोषणा भी नहीं की गई।
सेबी नियमों के अनुसार कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में यदि उसे 15 प्रतिशत से अधिक मताधिकार देने वाली खरीदारी करती है तो उसे ऐसे सौदे के चार कार्य दिवसों के भीतर सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।
रोटोमेक ग्लोबल ने ये शेयर अभिषेक जैन, जलक जैन, मनमोहन जेम्स और सेथिया जेम्स से खरीदे। सेबी ने यह भी पाया कि ये शेयर दिसंबर 2009 से मार्च 2010 के बीच वापस इन्हीं कंपनियों को हस्तांतरित कर दिये गये।