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रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में दी ढील
मुंबई, एजेंसी
First Published:03-01-13 01:17 PM
भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बदलने संबंधी कार्यों के लिये अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों में ढील दी है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि पहचान पत्र के लिये जो पता जमा दस्तावेज पर है, अगर वह वही है जिसकी घोषणा संबंधित ग्राहक ने की है तो दस्तावेज को पहचान और पता दोनों के लिये वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार मुद्रा बदलने के कार्यों से जुड़े ग्राहकों के लिये यह कदम उठाया गया है।
हालांकि अगर दस्तावेज पर दिया गया पता मौजूदा पते से अलग है तो ग्राहक को अलग से साक्ष्य देना होगा। मुद्रा बदलने की गतिविधियों से जुड़े ग्राहकों के लिये केवाईसी नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है।
हालांकि अगर दस्तावेज पर दिया गया पता मौजूदा पते से अलग है तो ग्राहक को अलग से साक्ष्य देना होगा। मुद्रा बदलने की गतिविधियों से जुड़े ग्राहकों के लिये केवाईसी नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है।
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