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पेट्रोगेट: अदालत ने 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर यहां की एक अदालत ने आज संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की अपराध...

पेट्रोगेट: अदालत ने 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया
एजेंसीMon, 20 Apr 2015 03:09 PM
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पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर यहां की एक अदालत ने आज संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत को बताया कि उसने मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है और मामले में आगे की जांच जारी है जिसके बाद पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा।

जांच अधिकारी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल को बताया कि जांच के दौरान लैपटॉस से मिले ब्यौरे और आरोपियों के बीच हुए ई मेल संवाद की जांच की जा रही है तथा इसके पूरा होने पर वे पूरक आरोपपत्र दायर करेंगे। आरोपियों की भूमिका का ब्यौरा देते हुए पुलिस ने कहा कि उनके नाम आरोपियों के बयानों में सामने आए और उनके कब्जे से संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं।

पांच कॉरपोरेट एक्जीक्यूटिव्स के बारे में पुलिस ने कहा कि उनके पास से बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए हैं तथा सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि वे एक-दूसरे के सपंर्क में थे। ये पाचों कॉरपोरेट एक्जीक्यूटिव्स आरोपपत्र से जुड़े 13 आरोपियों में शामिल हैं।

पुलिस ने यह भी कहा कि इन आरोपियों के बैंक खातों के ब्यौरे की जांच की जा रही है और आरोपियों- लालता प्रसाद तथा राकेश कुमार के खातों में नकद और चेकों के जरिए कई लेन-देन देखे गए हैं। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले में सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख निर्धारित की।

आरोपी पत्रकार शांतनु सैकिया की ओर से पेश वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। अदालत ने संज्ञान लेने के बाद जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आरोपपत्र और इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रति आरोपियों को उपलब्ध कराएं।

सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धाराओं- 457 (अनाधिकार प्रवेश), 380 (चोरी), 411 (चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करने), 418 (जिसकी रक्षा करनी थी उसी को ठगने), 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा करने), 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल असली के रूप में करने), 474 (असली के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज रखना), 34 (समान मंशा), 120-बी के साथ पढ़ें (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

 

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