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टेलिकॉम कंपनियों को एमएनपी मई तक लागू करने का निर्देश

सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा अगले साल तीन मई तक लागू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को दूसरे राज्य या लाइसेंस सेवा क्षेत्र में...

टेलिकॉम कंपनियों को एमएनपी मई तक लागू करने का निर्देश
एजेंसीSat, 08 Nov 2014 01:15 PM
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सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा अगले साल तीन मई तक लागू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को दूसरे राज्य या लाइसेंस सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भी अपना नंबर कायम रखने में मदद मिलेगी।
     
फिलहाल एमएनपी नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अपना ऑपरेटर बदलने के दौरान समान सेवा क्षेत्र में ही अपना नंबर बरकरार रखने की अनुमति होती है। देश में 22 दूरसंचार सर्किल या सेवा क्षेत्र हैं।
     
पूर्ण एमएनपी व्यवस्था में दिल्ली-एनसीआर का कोई उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य में उसी ऑपरेटर या दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क पर स्थानांतरित होने के दौरान अपना मोबाइल नंबर बरकरार रख सकेगा।
    
समान सर्किल में एमएनपी सुविधा वर्ष 2010-11 में शुरू की गई थी। दूरसंचार विभाग के ऑपरेटरों को भेजे गए तीन नवंबर के पत्र में कहा गया है कि अब इस देश में पूर्ण एमएनपी को लागू करने का फैसला किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को दूसरे लाइसेंस क्षेत्रों में भी अपना नंबर कायम रखने की सुविधा मिलेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकडों के अनुसार 31 अगस्त तक कुल 13 करोड़ लोगों ने एमएनपी सुविधा के लिए आग्रह किया था।

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