ईएसआईसी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद मुद्दे पर करेगा विचार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अपने 1.95 करोड़ अंशधारकों को उसके द्वारा संचालित अनिवार्य योजना के बजाए बाजार में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में से किसी एक के चयन का विकल्प उपलब्ध...
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अपने 1.95 करोड़ अंशधारकों को उसके द्वारा संचालित अनिवार्य योजना के बजाए बाजार में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में से किसी एक के चयन का विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा करेगा।
एक सूत्र ने कहा कि यह प्रस्ताव ईएसआईसी निदेशक मंडल की कल होने वाली बैठक के एजेंडे में सूचीबद्ध है। निदेशक मंडल की इस बैठक में ईएसआईसी के चार मेडिकल कालेज का परिचालन जारी रखने और निर्माणाधीन आठ चिकित्सा कालेजों को शुरू करने के बारे में भी विचार करना है।
फिलहाल कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 के तहत कुल 15,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये ईएसआईसी द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना लेना अनिवार्य है। ईएसआईसी बोर्ड के समक्ष जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके अनुसार योजना के दायरे में आने वाले औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी ईएसआईसी की योजना के बजाए बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी ले सेकेंगे।
योजना के तहत नियोक्ता कुल वेतन का 4.75 प्रतिशत योगदान स्वास्थ्य बीमा मद में करता है जबकि कर्मचारियों को 1.75 प्रतिशत देना पड़ता है। ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना का मकसद किसी प्रकार की बीमारी या दुर्घटना के समय संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। इस योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या करीब 8 करोड़ है। निगम का बोर्ड इस बात पर भी चर्चा करेगा कि क्या ईएसआईसी को अपने चिकित्सा कॉलेज चलाते रहना चाहिये अथवा नहीं।