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मौजूदा मूल्य पर लगेगा विदेशी संपत्ति पर कर

विदेश में आघोषित आय और आस्ति का खुलासा करने वाले भारतीयों से उस संपत्ति के खरीद मूल्य नहीं,  बल्कि मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से कर व जुर्माना वसूल किया जाएगा। नए काला धन विधेयक में यह प्रावधान...

मौजूदा मूल्य पर लगेगा विदेशी संपत्ति पर कर
एजेंसीSun, 22 Mar 2015 03:33 PM
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विदेश में आघोषित आय और आस्ति का खुलासा करने वाले भारतीयों से उस संपत्ति के खरीद मूल्य नहीं,  बल्कि मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से कर व जुर्माना वसूल किया जाएगा। नए काला धन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। हालांकि, कर व जुर्माना लगाते समय करदाता द्वारा संबंधित संपत्ति की खरीद पर किए आंशिक खुलासे को ध्यान में रखा जाएगा।

अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण)  विधेयक, 2015 कहता है कि विदेशी संपत्ति पर कर देनदारी की गणना उसके मौजूदा बाजार मूल्य के सहिसाब से की जाएगी, न कि खरीद मूल्य के हिसाब से। कर किस तरीके से लगाया जाएगा उसका उदाहरण विधेयक में दिया गया है।

यह विधेयक विदेश में जमा काले धन पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के बारे में है। इसमें किसी भारतीय द्वारा 2009-10 में 50 लाख रुपये में खरीदी गई संपत्ति का उदाहरण दिया गया है जिसका बाजार मूल्य इस समय एक करोड़ रुपये है।

यदि किसी भारतीय ने 2009-10 में 50 लाख रुपये में विदेश में कोई संपत्ति खरीदी है। कुल 50 लाख रुपये के निवेश में से 20 लाख रुपये 2009-10 और उससे पिछले सालों की कुल आय में आकलित किए गए हैं। यदि इस तरह की अघोषित संपत्ति का आकलन अधिकारी को 2017-18 में पता चलता है, उस समय संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये है। ऐसे में 60 लाख रुपये पर कर लगाया जाएगा।

यह गणना इस हिसाब से की गई है कि यदि 20 लाख रुपये पर कर आकलन कर लिया गया है। यानी 30 लाख रुपये की संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में संपत्ति का कुल मूल्य दोगुना होने पर कर भी दोगुनी अघोषित राशि यानी 60 लाख रुपये पर लगाया जाएगा।

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