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ग्राहक को परेशान करने पर बीकानेरवाला को 30हजार का जुर्माना
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:09-02-10 04:51 PM
Last Updated:09-02-10 04:51 PM
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीकानेरवाला रेस्त्रां के मालिकों को एक ग्राहक से बदतमीजी और सेवा देने में देर करने की वजह से 30 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर चुकाने के निर्देश दिये हैं।
आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बरकत अली जैदी और सदस्य एम़ एल़ साहनी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा शिकायतकर्ता ग्राहक ने 197 एपए चुकाने के बाद यह सोचकर ऑर्डर दिया कि रेस्त्रां में उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा लेकिन उसे बीकानेरवाला फूडस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के खराब व्यवहार सहन करना पड़ा।
इससे पहले, जिला उपभोक्ता फोरम ने बीकानेरवाला को शिकायतकर्ता आनंद वी़ खत्री को हर्जाना चुकाने का आदेश दिया था। बीकानेरवाला ने उस आदेश को आयोग में चुनौती दी थी।
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