सुब्रत रॉय को चेतावनीः 19 जून तक जमा कराओ पैसा, नहीं तो जाना होगा जेल
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विवाद में सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) दिया कि वह इस वर्ष 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1500...
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विवाद में सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) दिया कि वह इस वर्ष 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपये जमा करा देंगे। रॉय ने शीर्ष अदालत के समक्ष 552 करोड़ रुपये का पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) भी जमा कराया, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर करते हुए रॉय को उस दिन भी अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया। गत 21 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5092.64 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराये तो फिर वह एंबी वैली को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगई की पीठ ने गत 17 अप्रैल को हुई सुनवाई को सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था और रॉय को व्यक्तिगत तौर पर आज अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए रॉय आज अदालत के समक्ष पेश हुए। पीठ ने कहा कि यदि सुनवाई की अगली तारीख तक 1500 करोड़ रुपये सेबी के खाते में नहीं आए तो रॉय को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा।
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