RBI ने इस बैंक पर लगाया तीन करोड़ का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक दण्ड लगाया। बैंक पर आरोप है...
भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक दण्ड लगाया।
बैंक पर आरोप है कि उसने गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं किया है। जिसके चलते उसके उपर 3 करोड़ का आर्थिक दण्ड लगाया जा रहा है। इसकी सूचना आरबीआई ने ट्वीट कर दी।
यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक और इसके ग्राहकों के बीच किसी भी प्रकार के लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक को लक्ष्मी विलास बैंक बैंक की एक शाखा में बिल बट्टाकरण/खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमितताओं की जांच कराई। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक की जांच के आधार पर उक्त बैंक को अनियमितताओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई, प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों उल्लंघन करने का दोषी पाया। जिसके तहत कार्यवाही करते हुए 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है।