NGO को दो बार से अधिक विदेशी चंदे पर रोक वाला कानून लाएगा केंद्र
गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं...
गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो।
विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत, कोई एनजीओ पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत केवल दो बार विदेश से कोष प्राप्त कर सकता है लेकिन नियम का कड़ाई से क्रियान्वयन नहीं होता, जिससे इसका कथित दुरूपयोग होता है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमें पता चला है कि अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब किसी एनजीओ ने पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत दो बार से अधिक कोष प्राप्त किया, जो नियम के खिलाफ है। हम इस परंपरा को बंद करना चाहते हैं।