पोंजी योजना चलाने वालों पर कड़े जुर्माने, जेल का प्रस्ताव
सरकार ने शुक्रवार को पोंजी योजनाओं पर लगाम के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें पोंजी योजना के परिचालकों को दस साल तक की जेल की सजा तथा 50 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान...
सरकार ने शुक्रवार को पोंजी योजनाओं पर लगाम के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें पोंजी योजना के परिचालकों को दस साल तक की जेल की सजा तथा 50 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बिना नियमन वाली जमा योजना पर प्रतिबंध तथा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण 2016 विधेयक के संशोधित मसौदे का मकसद ऐसी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना तथा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। इस विधेयक के मसौदा को अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। इसमें दोषी को कम से कम एक साल की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता और 10 लाख रपये तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया है।
दोबारा अपराध की स्थिति में कम से कम पांच साल से लेकर दस साल तक की सजा तथा 50 करोड़ रपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून पर 17 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई हैं। इसमें गलत तरीके से लोगों को आकर्षित करने पर भी जुमार्ने का प्रस्ताव है। ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनियों के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाएगा।