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डिजिटल कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी, जानिए क्या

सौ फीसदी डिजिटल कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। 66 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार पर अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह आदेश जारी कर दिया है। आयकर पर...

डिजिटल कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी, जानिए क्या
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 06 Jan 2017 08:22 AM
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सौ फीसदी डिजिटल कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। 66 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार पर अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह आदेश जारी कर दिया है। आयकर पर पैनी निगाह रखने वाला विभाग पहली बार डिजिटल बैंकिंग के फायदे बताएगा। व्यापारियों को बताया जाएगा कि डिजिटल कारोबार के रास्ते पर चलने से उन्हें टैक्स का कितना फायदा होगा।

कानपुर स्थित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय के अफसर छोटे व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें फायदे की गणित समझाएंगे। 19दिसंबर को केंद्र ने घोषणा की थी कि दो करोड़ रुपए तक के व्यापारी अगर डिजिटल की तरफ जाते हैं तो उन्हें कम टैक्स का तोहफा दिया जाएगा। डिजिटल कारोबार में चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी सहित सभी चैनल हैं।

नकद कारोबार’ दो करोड़ पर 8 फीसदी मुनाफे की दर के हिसाब से आय 16 लाख बनती है’ 1.5 लाख रुपए (धारा 80 सी) की छूट के बाद 2.68 लाख टैक्स बनता है। डिजिटल कारोबार’ दो करोड़ पर 8 की बजाए 6 दर के हिसाब से आय 12 लाख बनती है। 1.5 लाख रुपए (धारा 80 सी) की छूट के बाद 1.44 लाख रुपए ही आयकर कारोबारी को सीधे तौर पर 1.24 लाख रुपए का सीधा फायदा मिलेगा।

नकद कारोबार’ 66 लाख टर्नओवर पर 8 मुनाफे की दर से आय बनती है 5.28 लाख रुपए’ 1.5 लाख रुपए (धारा 80 सी) की छूट के बाद 3.78 लाख आयकर बनता है डिजिटल कारोबार’ 66 लाख टर्नओवर पर 8 की बजाए 6 दर के हिसाब से आय 3.96 लाख रुपए’ 1.5 लाख रुपए (धारा 80 सी) की छूट के बाद 2.46 लाख आयकर बनता है।2.50 लाख तक की आय टैक्स फ्री है इसलिए कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा।

आयकर आयुक्त मीनाक्षी गोस्वामीं ने कहा, इनकम टैक्स में सीधे-सीधे मिलने वाले फायदे के अलावा कारोबारियों को दूसरे रास्तों से भी लाभ होगा। टैक्स में 46 फीसदी की बचत के अलावा छोटे व्यापारी अपने बहीखाते को व्यवस्थित कर सकेंगे। 66 लाख रुपए तक के डिजिटल कारोबार पर इनकम टैक्स शून्य होगा।
 

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