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टेंपो के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला

हरला थाना क्षेत्र के चौफान वस्ती में वर्ष 2015 में सुमित्रा देवी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपी पति रंजीत मेहरा को दोषी करार...

टेंपो के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 07 Mar 2017 08:46 AM
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हरला थाना क्षेत्र के चौफान वस्ती में वर्ष 2015 में सुमित्रा देवी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपी पति रंजीत मेहरा को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। पीड़िता की ओर से पक्ष रखने के लिए कोर्ट में मौजुद विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी।

दहेज में टेंपो नहीं देने पर जाकर मार डाला था पत्नी को

जानकारी के अनुसार, दहेज में टेंपो की मांग पूरी नहीं होने पर सुमित्रा को ससुराल में जला दिया गया था। गंभीर अवस्था में बीजीएच में उसकी मौत हो गई थी। हरला पुलिस ने मृतका के पिता नन्हकू दास के फर्द बयान पर पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। आरोपी रंजीत के साथ सुमित्रा की शादी 2010 में हुई थी। इसके बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। 11 मार्च 2015 को आरोपी ने मृतका के पिता को सूचना दिया कि उसकी बेटी जल गई है। मृतका के पिता बोकारो पहुंचे तो सुमित्रा बीजीएच में भर्ती थी। वह 90 प्रतिशत जल चुकी थी।

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