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साढ़े 21 लाख की ठगी का केस

साढ़े 21 लाख रुपये की ठगी के आरोप में एक नन बैंकिंग कंपनी के आधा दर्जन पदाधिकारियों पर काजी मुहम्मदपुर थाने में एफआईआर करायी गयी...

साढ़े 21 लाख की ठगी का केस
Wed, 26 Nov 2014 01:09 AM
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साढ़े 21 लाख रुपये की ठगी के आरोप में एक नन बैंकिंग कंपनी के आधा दर्जन पदाधिकारियों पर काजी मुहम्मदपुर थाने में एफआईआर करायी गयी है। सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज एफआईआर में कंपनी के जोनल मैनेजर घनश्याम सिंह, रीजनल मैनेजर सतीश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सेक्टर मैनेजर अरुण कुमार तिवारी, पूर्व जोनल मैनेजर अनिल कुमार श्रीवास्तव व पूर्व मुख्य कार्यकारी सहायक संजय झा को नामजद किया गया है।

अहियापुर थाने के अखाड़ाघाट निवासी नवल किशोर सिंह ने 17 सितंबर को सीजेएम कोर्ट में केस कराया। केस में वादी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2008 में दस लाख रुपये में उक्त कंपनी का बांड खरीदा। उसके अगले वर्ष दस लाख पांच हजार का और बांड खरीदा। बाद में कंपनी की खस्ताहाली की जानकारी मिलने पर बांड को भुनाना चाहा। इस बावत 2012 में अघोरिया बाजार शाखा में संपर्क किया। आरोपियों ने बताया कि सेबी ने कंपनी पर केस किया है।

इस कारण बांड के रुपये अभी नहीं निकल सकते हैं। मामले की शिकायत लखनऊ स्थित कंपनी के मुख्यालय से की। वहां भी टालमटोल की गई। अघोरिया बाजार शाखा से पुन: संपर्क करने पर कार्यकारी सहायक ने बताया कि आपके नाम से कोई बांड नहीं है। वादी ने आरोपियों पर साजिश के तहत 21 लाख 42 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है। वादी श्री सिंह भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रिटायर विभागाध्यक्ष हैं।

 

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