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पुजारी परिवार हत्याकांड में तीन दोषी

षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को मारूफचक के चर्चित पुजारी परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 27 मई को...

पुजारी परिवार हत्याकांड में तीन दोषी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 23 May 2015 11:14 AM
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षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को मारूफचक के चर्चित पुजारी परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 27 मई को होगी।

कोर्ट ने पुजारी के समधी व नामजद अभियुक्त अशोक चौघरी के साथ पड़ोसी रंजीत तांती व अजय तांती को दोषी पाया है। चौथे अभियुक्त ललन ठाकुर के खिलाफ अलग से ट्रायल चल रहा है। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक भोला मंडल और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किशोर झा, विष्णुदेव राय और धीरज कुमार शुक्ला ने बहस में भाग लिया। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफचक मोहल्ले में छह फरवरी, 2012 की देर रात अपराधियों ने पंडित इंद्रकांत मिश्रा सहित पत्नी वीणा देवी, इकलौता बेटा अमरकांत मिश्र और बहू पूजा देवी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। मामले में पुजारी की पुत्री कुमकुम देवी ने पड़ोस में रहने वाले भाई के ससुर अशोक चौधरी तथा अज्ञात लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि दो जून, 2011 को अशोक चौधरी ने भाई (अपने दामाद) के साथ मारपीट की थी। इसकी पंचायत भी हुई थी। भाई के ससुर घर पर कब्जा करना चाहते थे। पंचायत के बाद से दोनों परिवार का एक-दूसरे के घर आना-जाना बंद था। आरोप लगाया था कि संपत्ति की लालच में ही अशोक चौधरी ने सभी की हत्या करवा दी है।

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