किशनगंज में तिहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडे की अदालत ने तीन आदिवासियों की एकसाथ हत्या कर दिए जाने के आरोप में दो अभियुक्तों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये...
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडे की अदालत ने तीन आदिवासियों की एकसाथ हत्या कर दिए जाने के आरोप में दो अभियुक्तों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं दिये जाने पर सजा की अवधि एक वर्ष अतिरिक्त होगी।
मामला कोचाधामन थाना के मौजाबाड़ी खुफियापार पूरब टोला का है जहां गांव के ही दो व्यक्ति लालू मरांडी और बबलू बेसरा ने भूविवाद के कारण इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लालू मरांडी व बबलू बेसरा ने मिलकर 11 अक्टूबर 2013 काशीबाड़ी संथाल टोला निवासी पांडू किस्कू, उसकी पत्नी छोटेमाई हेम्ब्रम व बेटी मोनिका किस्कू की दबिया से काटकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान पांडू किस्कू की एक बेटी व संजू किस्कू ने छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। संजू ने अपने माता-पिता व बहन की हत्या करते खुद देखा था। बाद में संजू किस्कू ने अपने फर्द बयान में अपनी बहन मोनिका किस्कू के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लालू मरांडी और बबलू बेसरा पर लगाया था।
मामला कोचाधामन थाना कांड संख्या 213/13 के तहत दर्ज किया गया जहां कोचाधामन पुलिस ने भी मामले को सत्य पाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किय।
मामले में ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान व लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साहा व अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार के द्वारा ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई। बताया जाता है कि घटना के बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।