फोटो गैलरी

Hindi Newsबिहार में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

बिहार में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों सहित नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति...

बिहार में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 24 May 2016 10:01 PM
ऐप पर पढ़ें

बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों सहित नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया आदेश
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संगठन की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि नए कानून के तहत सभी सरकारी व निजी अस्पताल सहित नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

उनका कहना था कि बगैर मानक निर्धारित तय किए कानून को लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।

तीन साल पहले जारी हुई थी अधिसूचना
राज्य सरकार की ओर से 2013 में ही इस संबंध में अधिसूचना जारी हुई थी। इसके पूर्व केंद्र ने 2010 में ही क्लीनिकल स्टैब्लिस्मेंट एक्ट लागू किया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें