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कैमूर का ड्राइविंग लाइसेंस यूपी में मान्य नहीं!

कैमूर में परिवहन विभाग द्वारा कागज पर बनाया गया ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों का रजिस्ट्रेशन यूपी में मान्य नहीं हो रहा है। यूपी में पुलिस व परिवहन विभाग के अधकारी उक्त कागजात को जाली करार देते हुए...

कैमूर का ड्राइविंग लाइसेंस यूपी में मान्य नहीं!
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 02 Dec 2015 06:41 PM
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कैमूर में परिवहन विभाग द्वारा कागज पर बनाया गया ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों का रजिस्ट्रेशन यूपी में मान्य नहीं हो रहा है। यूपी में पुलिस व परिवहन विभाग के अधकारी उक्त कागजात को जाली करार देते हुए वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। वाहन जांच के दौरान कैमूर में कागज पर बने ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिखाने वाले वाहन चालकों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा है।

बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय के पास मिले बाइक चालक आकाश कुमार पटेल व संजय कुमार ने कहा कि दो दिन पूर्व एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बाइक से वाराणसी जा रहे थे। आकाश ने बताया कि चकिया मोड़ के पास पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन जांच कर रहे थे, कागज पर बना ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिखाने पर अफसरों ने उसे जाली करार देते हुए दोनों कागजातों पर एक-एक हजार का जुर्माना काट दिया।

वहीं कार्यालय के बाहर बैठे वाहन चालक राजेश कुमार व मनोज सिंह ने कहा कि 30 नवंबर को एक मरीज को लेकर अपनी बोलेरो से वाराणसी के बीएचयू में भर्ती करने जा रहे थे, टेंगरा मोड़ के पास वाहन जांच कर रहे अफसरों ने गाड़ी का चलान काट दिया।

मनोज ने बताया कि हमने कहा, हुजूर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस व बीमा सबकुछ सही है, इसके बाद भी चलान क्यों काट रहे हैं, अफसरों ने कहा कि कागज पर बना रजिस्ट्रेशन यहां मान्य नहीं होगा स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ये तो चंद उदाहरण है। बिहार की सीमा से सटे यूपी आने-जाने में ऐसे दर्जनों लोगों को प्रतिदिन कागजात रहने के बाद हजारों रुपये जुर्माना देना पड़ रहा है।

4414 है कैमूर में कुल वाहनों की संख्या
2211 लोगों का बना है हेवी ड्राइविंग लाइसेंस
3703 लोगों को निर्गत किया गया है लर्निंग लाइसेंस


विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड की सप्लाई नहीं किये जाने से विभाग द्वारा कागज पर ही ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों का रजिस्ट्रेशन बनाया जा रहा है। उम्मीद है इस माह में स्मार्ट कार्ड पहुंच जाए। अगर यूपी के अधिकारी कागज पर बनाये गए ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन को नहीं मान रहे हैं तो वाहन चालकों को उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए।
राकेश रंजन, प्रभारी डीटीओ कैमूर

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