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फिल्म निर्माता मनीष निरुला दोषी करार

मुंबई के फिल्म निर्माता मनीष निरूला उर्फ सन्नी को मुंगेर कोर्ट ने पैसे के लेनदेन के एक मामले में गुमराह करने का दोषी पाया। मुंगेर के फिल्म निर्माता श्याम बहादुर सिंह ने उनके विरूद्ध वर्ष 2004 में...

फिल्म निर्माता मनीष निरुला दोषी करार
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 07 May 2016 06:44 PM
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मुंबई के फिल्म निर्माता मनीष निरूला उर्फ सन्नी को मुंगेर कोर्ट ने पैसे के लेनदेन के एक मामले में गुमराह करने का दोषी पाया। मुंगेर के फिल्म निर्माता श्याम बहादुर सिंह ने उनके विरूद्ध वर्ष 2004 में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।

नालसीवाद संख्या 1163/04 में दर्ज मामले के सूचक श्याम बहादुर सिंह ने मनीष निरुला एवं उनके पिता जीपी निरूला पर आरोप लगाया था कि उनसे यह कहकर 60 लाख रुपये लिए थे कि वे सनी देओल व मनीषा कोईराला को लेकर कस्मकश नामक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म के मुनाफे से वे उन्हें 71 लाख रुपये देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

इसके उलट निरूला ने 71 लाख का फाल्स चेक दे दिया। इस मामले की सुनावाई एसीजेएम 2 ने की और मनीष निरूला को 138 एनआइए एक्ट में दोषी पाया। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त जीपी निरूला की मौत हो जाने के कारण उन्हें न्यायिक कार्रवाई से हटा दिया गया है।

दोषी पाए जाने के बाद मनीष निरूला ने श्याम बहादुर सिंह को 24 किस्तों में 60 लाख रुपये वापस करने की बात न्यायालय के सामने रखी। दोनों पक्षों में आपसी समझौते के बाद पैसे लौटाने की शर्त पर निरूला को औपबंधिक जमानत पर छोड़ दिया गया।

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