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बिहार : 25 मार्च के बाद जिले में नहीं बिकेगी शराब

राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शहर से गांव तक बेची जा रही शराब को मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। थाना क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी को शत-प्रतिशत लागू करने के उदेश्य से सरकार ने सभी थानाध्यक्षों से...

बिहार : 25 मार्च के बाद जिले में नहीं बिकेगी शराब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 18 Mar 2017 01:00 PM
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राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शहर से गांव तक बेची जा रही शराब को मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। थाना क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी को शत-प्रतिशत लागू करने के उदेश्य से सरकार ने सभी थानाध्यक्षों से एक लिखित शपथ पत्र मांगा है। जिसमें जिले के सभी थानाध्यक्ष क्षेत्र में शराब का निर्माण, बिक्री या तस्करी नहीं हो रहा है इसका शपथ देना है।

शपथ पत्र देने के बाद उक्त थाना क्षेत्र में शराब की बिक्री होती है, और अधिकारियों द्वारा शराब की बरामदगी की जाती है तो मुख्यालय द्वारा उक्त थानाध्यक्ष को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई तक की जाएगी। उक्त पुलिस अधिकारी दस वर्ष तक थानाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। बीते वर्ष एक अप्रैल को मुख्यमंत्री ने सदन में नियम पारित कर राज्य में पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया था। साथ हीं सख्त कानुन बनाते हुए पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेवारी तय की गई थी। बीते वर्ष भी थानाध्यक्षों से इस संबंध में मूख्यालय ने शपथ मांगा था।

जिसके बाद भी शराब बिक्री की शिकायत पर मुख्यालय ने डेहरी नगर थानाध्यक्ष ईश्वरचंद विद्यासागर समेत राज्य के दस थानाध्यक्षों को निलंबित किया था। पुलिस अधिकारियों की माने तो राज्य में शराबबंदी के एक वर्ष पुरा होने पर एक बार फिर मूख्यालय ने थानाध्यक्षों से शपथ पत्र भरकर मांगा है। सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग व सोन नद से शराब की खेप क्षेत्र में पहुंच रहे हैं।

रास्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक वाहनो की जांच करना पुलिस के लिए संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में इस शपथ पत्र के बाद जिले में शराब की बिक्री, निर्माण या तस्करी न हो यह थानाध्यक्षो के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई थानाध्यक्षों ने बताया कि शराबबंदी के बाद थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई है कि सभी कार्य छोड़कर सुबह से रात तक केवल शराब के विरुद्ध कारवाई करनी पड़ रही है।

 एसपी मानवजित सिंह ढिल्लो ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को 25 मार्च तक हर हाल में शराब पर पूर्णत: प्रतिबंध से संबंधित शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्षों द्वारा प्राप्त शपथ पत्र को पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा।

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