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सेनारी नरसंहार: 34 लोगों की हत्या में 15 दोषी करार

18 मार्च 1999 को करपी थाना क्षेत्र के सेनारी गांव में नक्सली संगठन एमसीसी के हथियारबंद दस्ते द्वारा की गई 34 लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अपर न्यायाधीश...

सेनारी नरसंहार: 34 लोगों की हत्या में 15 दोषी करार
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 27 Oct 2016 04:44 PM
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18 मार्च 1999 को करपी थाना क्षेत्र के सेनारी गांव में नक्सली संगठन एमसीसी के हथियारबंद दस्ते द्वारा की गई 34 लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अपर न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में 23 लोगों को रिहा कर दिया है। दो दोषी पाए गए आरोपित गुरुवार को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने इस मामले में विनय पासवान, अरविंद यादव, मुंगेश्वर यादव, बुटाई यादव, गोपाल साव, गोराई पासवान, ललन पासी, सत्येन्द्र दास, द्वारिक पासवान, करिमन पासवान, उमा पासवान, बचेश कुंवर सिंह, बुधन यादव, गनौरी मांझी एवं ब्यास यादव को दोषी करार दिया है। इनमें से गनौरी मांझी, ब्यास यादव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

 न्यायालय ने 23 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। 

18 मार्च 1999 की देर शाम अरवल जिले के सुदूरवर्ती सेनारी गांव में एमसीसी के द्वारा 34 सवर्णों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सात लोग गंभीर रुप से घायल भी हुए थे। घटना के बाबत गांव की चिंतामणि देवी ने करपी थाने में 15 नामजद समेत चार-पांच सौ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 

रिहा होने वालों में मों. इंद्रीश, रामविलास यादव, कमलेश यादव, सुरेश यादव, भगलु यादव, नरेश यादव, दुधेश्वर पासवान, देवरतन यादव, उमा ठाकुर, नाथून अंसारी, एतवार यादव, कृष्णा यादव, नाथून यादव, रामाशीष यादव, जगदीश यादव, अख्तर कसाई, अजय यादव, राजेन्द्र यादव, धनपत मिस्त्री, उदय मिस्त्री, रामेश्वर यादव एवं दशरथ यादव, दुखन मांझी शामिल हैं। न्यायालय ने धारा 146,302/149, 307/149/3/4 ई एस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 

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