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प्रोन्नति में आरक्षण मामले पर सुनवाई 30 जून को

प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में 30 जून को सुनवाई होगी। इस बीच अदालती आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब...

प्रोन्नति में आरक्षण मामले पर सुनवाई 30 जून को
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 21 May 2015 08:20 PM
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प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में 30 जून को सुनवाई होगी। इस बीच अदालती आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, तो कोर्ट कोई आदेश क्यों जारी करे।

चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी व जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की। सरकार की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता परमजीत सिंह पतवालिया आए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण देने के आदेश को निरस्त किया है, वह कानूनन सही नहीं है। एससी-एसटी वर्ग के लोग इंजीनिर्यंरग विभाग में ज्यादा हैं, अन्य विभागों में इनकी संख्या काफी कम है।

वहीं फैसले को सही ठहराते हुए वकील विंध्याचल सिंह ने कहा कि 21 अगस्त 2012 के सरकारी संकल्प से प्रोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय गलत आंकड़ों के आधार पर लिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज केस का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण देने के लिए जो परिस्थिति होनी चाहिए उसे नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार की अपील खारिज करने की मांग की।

इधर, सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ ने फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कर्मी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। इस बात पर विंध्याचल सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने किसी भी कर्मी को प्रोन्नति देने पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकलपीठ के फैसले पर रोक या यथास्थिति का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में सरकार ने पहले से ही आदेश जारी कर रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई अगली तिथि को करने का निर्देश दिया।

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