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Hindi News‘संतोषा’ वासियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

‘संतोषा’ वासियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

संतोषा अपार्टमेंट के ऊपरी तीन फ्लोर के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन्हें सात दिनों के भीतर अपना घर खाली करना होगा। इसके बाद पटना नगर निगम इन मंजिलों को गिरा...

‘संतोषा’ वासियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 12 Jul 2016 10:58 AM
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संतोषा अपार्टमेंट के ऊपरी तीन फ्लोर के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन्हें सात दिनों के भीतर अपना घर खाली करना होगा। इसके बाद पटना नगर निगम इन मंजिलों को गिरा देगा। 

जस्टिस पीसी घोष और अमिताभ रॉय की पीठ ने यह आदेश तीन मंजिलों में रहने वाले निवासियों की अर्जी पर सोमवार को दिया। कोर्ट ने कहा कि इन मंजिलों के फ्लैटों में रहने वालों को बिल्डर की ओर से मुआवजा देने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। आप अपार्टमेंट खाली करिए, जिससे अवैध मंजिलों को गिराया जा सके। 


पटना नगर निगम की ओर से अधिवक्ता रुद्रेश्वर सिंह पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि निवासियों के हटते ही ऊपरी तीन अवैध मंजिलों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि संतोषा अपार्टमेंट में बिल्डर ने नक्शे का उल्लंघन कर अतिरिक्त तीन मंजिल बना ली थी। पिछले वर्ष कोर्ट ने नक्शे में किए गए बदलाव को नियमित करने से इनकार कर मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। साथ ही बिल्डर से कहा था कि वह जुर्माने की रकम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करे।

नए आशियाने की तलाश
ऊपरी तीन फ्लोर में रहनेवाले निवासी नए आशियाने की तलाश में जुट गए। कुछ प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क करते दिखे। शाम 4 बजे तक घर में सिर्फ महिलाएं हीं रह गई थीं।    

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