एक अप्रैल से ऑनलाइन बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस आगामी एक अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा। एनआईसी व सारथी-4 सॉफ्टवेयर की सहायता से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जायेगा। जिला परिवहन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। यह सुविधा शुरू होने के बाद...
ड्राइविंग लाइसेंस आगामी एक अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा। एनआईसी व सारथी-4 सॉफ्टवेयर की सहायता से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जायेगा। जिला परिवहन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। यह सुविधा शुरू होने के बाद आवेदकों को घंटों लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। इससे विभाग व बिचौलियों की मनमानी पर भी लगाम लग सकेगा। आवेदक को फोटो खिंचवाने व अंगूठे का निशान देने के लिए सिर्फ एक बार कार्यालय में आना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.bih.nic.in पर लॉग इन कर मांगी गयी जानकारी को भरना होगा। आवेदकों को वेबसाइट पर ही अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मेडिकल सर्टिफिकेट जेपीजी फॉरमेट में अपलोड करना होगा। क्रेडिट, एटीएम या डेबिट कार्ड से शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद विभाग से एक कोड जेनरेट होगा। इसी कोड के आधार पर आवेदक को लर्निग व स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनने से आवेदकों को आसानी होगी।
डीटीओ कार्यालय में खत्म होगा बिचौलियों का दबदबा
विभाग की इस पहल से डीटीओ कार्यालय में बिचौलियों का दबदबा खत्म हो जायेगा। एक अप्रैल से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा। सारथी-4 सॉफ्टवेयर से ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का सत्यापन भी आसानी से होगा। आवेदक की पहचान उसके नाम व जन्मतिथि से होगी।
लाइसेंस बनवाने की ये हैं वर्तमान प्रक्रिया
वर्तमान में पहले लर्निग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लर्निग मिलने के 21 दिन से छह माह के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक को एमवीआई के पास ट्रायल देना होता है। इसमें पास होने पर आवेदक को कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है।