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Hindi Newsओमबाबा हत्याकांड में मेयर समेत दो की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

ओमबाबा हत्याकांड में मेयर समेत दो की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव ने मंगलवार को ओमबाबा हत्याकांड के आरोपी मेयर दीपक भुवानिया और कन्हैया शर्मा के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पहले कोर्ट ने कोतवाली थाने से केस डायरी और...

ओमबाबा हत्याकांड में मेयर समेत दो की अग्रिम जमानत याचिका रद्द
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 17 May 2017 02:01 AM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव ने मंगलवार को ओमबाबा हत्याकांड के आरोपी मेयर दीपक भुवानिया और कन्हैया शर्मा के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पहले कोर्ट ने कोतवाली थाने से केस डायरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता से शपथ पत्र की मांग की थी।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि केस में मेयर दीपक भुवानियां पर सीधा आरोप नहीं है। पुलिस जांच में नाम आया है। पुलिस कोई साक्ष्य नहीं जुटा सकी है। इसलिए जमानत का पर्याप्त आधार है।

सरकार की ओर से बहस में भाग ले रहे लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने कहा कि केस डायरी में आरोपी के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संज्ञान लिया गया है। पूर्व में भी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मेयर और कन्हैया शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। इधर, कोर्ट में मौजूद ओमबाबा हत्याकांड की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश प्रसाद सिंह ने कहा कि केस डायरी में मेयर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। करीब तीन साल पहले देवी बाबू धर्मशाला में जमीन विवाद के कारण ओम बाबा की हत्या कर दी गई थी।

कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस ट्रू किया था और मेयर समेत पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था।

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