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चुनाव रद्द, शैलेंद्र नहीं रहे सैदपुरा पैक्स के अध्यक्ष

Elections are canceled, Shailendra is not chairman of Saidpura Paxजिले के सैदपुरा पैक्स के अध्यक्ष का चुनाव रद्द कर दिया गया है। शैलेंद्र कुमार सिंह अब सैदपुरा के पैक्स अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष के...

चुनाव रद्द, शैलेंद्र नहीं रहे सैदपुरा पैक्स के अध्यक्ष
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 26 Mar 2017 09:48 PM
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Elections are canceled, Shailendra is not chairman of Saidpura Pax

जिले के सैदपुरा पैक्स के अध्यक्ष का चुनाव रद्द कर दिया गया है। शैलेंद्र कुमार सिंह अब सैदपुरा के पैक्स अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष के अलावे दो सदस्य के निर्वाचन को भी न्यायालय संयुक्त निबंधक पणन सहयोग समितियां, बिहार पटना द्वारा रद्द कर दिया गया है। न्यायालय के द्वारा निर्वाचन वाद संख्या 25/2015 राम स्नेही सिंह बनाम बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार एवं अन्य में उक्त फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने वादी के आरोप को सत्य मानते हुए निर्वाचन में प्रत्याशी बनने की अहर्ता नही ंके बावजूद चुनाव लड़ने पर ऐसा फैसला सुनाया है। वाद में आरोप लगाया गया था कि पैक्स अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य उदय कुमार एवं नीरा देवी चुनाव लड़ने की अहर्ता नहीं रखने के बावजूद चुनाव लड़ा। उक्त तीनों सैदपुरा पैक्स लिमिटेड, प्रखंड पिपरिया का पूर्ण सदस्य नहीं थे। पूर्ण सदस्य नहीं रहने के बावजूद तीनों ने चुनाव लड़ा। उक्त तीनों सैदपुरा पैक्स के सह सदस्य थे जिनको सिर्फ वोटिंग का अधिकार था। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया कि वह सैदपुरा पैक्स के मात्र सह सदस्य थे जिन्हें सिर्फ मतदान का अधिकार था। वादी के द्वारा नामांकन पत्र की संविक्षा के दौरान भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी थी। प्रतिवादी द्वारा पूर्ण सदस्य होने का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया लेकिन अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष श्री सिंह सैदपुरा के पूर्ण सदस्य नहीं थे और वह मात्र सह सदस्य थे। अंकेक्षण पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31 मार्च 2005 से 31 मार्च 2008 तक सदस्यो से प्राप्त हिस्सा पूंजी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है और पूर्व के प्रतिवेदन में अंकित राशि 1,06,498 रूपये ही रहा है। जबकि इस अवधि में प्रवेश शुल्क मद में 249 रुपये अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि सदस्यों के द्वारा एक रूपये का शुल्क देकर प्रवेश की सदस्यता ली गई है। ऐसे सदस्य सिर्फ मतदाता हो सकते हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जबकि सदस्य उदय कुमार एवं नीरा देवी के द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। इस तरह पैक्स अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य उदय कुमार एवं नीरा देवी के वर्ष 2014 में हुए पैक्स निर्वाचन को रद्द करते हुए न्यायालय ने वाद का निष्पादन किया है।

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