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टीडीएम की गिरफ्तारी का कोर्ट ने जारी किया वारंट

मुंगेर के तत्कालीन दूरसंचार विभाग के टीडीएम आलोक भारती के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अपर मुख्य दंडाधिकारी दीपक कुमार ने गुरुवार को दूरसंचार विभाग...

टीडीएम की गिरफ्तारी का कोर्ट ने जारी किया वारंट
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 27 Apr 2017 09:24 PM
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मुंगेर के तत्कालीन दूरसंचार विभाग के टीडीएम आलोक भारती के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

अपर मुख्य दंडाधिकारी दीपक कुमार ने गुरुवार को दूरसंचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक पटना के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट भेजा है। मामला 2002 का है। वादी व टेलीफोन बूथ संचालक सुधीर कुमार ने मुंगेर के तत्कालीन टीडीएम आलोक भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

टीडीएम पर गलत तरीके से बूथ का कनेक्शन काटने एवं बिल जमा करने के बावजूद कनेक्शन नहीं जोड़ने एवं संपर्क करने पर वादी के साथ गाली गलौज करने का आरोप था। अपर मुख्य दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन टीडीएम के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

इस मामले में तत्कालीन टीडीएम के अलावा दो अन्य आरोपी भी थे जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर नियमित जमानत ले रखा है। टीडीएम आलोक भारती ने इस मामले में न्यायालय में कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। न्यालय से पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। तब भी श्री भारती ने न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।

न्यायालय ने कहा कि दो आरोपियों द्वारा नियमित जमानत ले ले गई है। न्यायालय के आदेश की जानकारी के बावजूद श्री भारती न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे न्यायालय में वाद का विचारण प्रभावित हो रहा है।

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