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Hindi Newsसीएम दौरे के समय हथियार के बल पर लूटा था बैंक, मिली उम्रकैद

सीएम दौरे के समय हथियार के बल पर लूटा था बैंक, मिली उम्रकैद

पंजाब नेशनल बैंक की गोपालपुर (चानन) शाखा में 21 मई 2013 को दिनदहाड़े 13.51 लाख की डकैती मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे द्वितीय त्रिभुवन नाथ की अदालत ने बुधवार को...

सीएम दौरे के समय हथियार के बल पर लूटा था बैंक, मिली उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 09 Feb 2017 01:37 AM
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पंजाब नेशनल बैंक की गोपालपुर (चानन) शाखा में 21 मई 2013 को दिनदहाड़े 13.51 लाख की डकैती मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे द्वितीय त्रिभुवन नाथ की अदालत ने बुधवार को आप्राथमिकी अभियुक्त पंकज विंद और मंजू देवी के खिलाफ यह सजा सुनाई।

लखीसराय में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पूर्व अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक से लूट की घटना को अंजाम दिया था। तत्कालीन शाखा प्रबंधक केशव महतो ने चानन थाने में मामला दर्ज कराया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह कोर्ट में पेश किये गये। ट्रायल के बाद बचाव पक्ष के वकील धनंजय कुमार और अभियोजन पक्ष के वकील अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

प्राथमिकी के अनुसार बदमाशों ने बैंक से 13,51,000 रुपए लूटे थे। दिल्ली से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ता मनोज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लूट की कुछ राशि बरामद भी की गई थी। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिसमें रंजीत, संजीत समेत कुछ अभियुक्तों का ट्रयल किशोर न्याय परिषद में हुआ। शेष दो अभियुक्त मंजू देवी और पंकज विंद का ट्रायल एडीजे-2 के कोर्ट में हुआ।

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