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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चौधरी ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराए गए दो आरोपितों की सजा की बिन्दु पर सुनवाई के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।...

सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 03 Apr 2017 05:22 PM
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फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चौधरी ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराए गए दो आरोपितों की सजा की बिन्दु पर सुनवाई के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

24 फरवरी 2013 को 3 बजे सुबह गुप्ता-लखमिनिया बांध किनारे बसे बलहपुर के एक परिवार की विवाहिता के साथ पिस्तौल का भय दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज की गई थी। इस मामले में बलहपुर के कमलेश उर्फ लतीफन सिंह व रौशन सिंह पर उक्त विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया था। अभियोजन की ओर से एपीपी संतोष कुमार सिन्हा ने कुल आठ की गवाही करवाई। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। पीठासीन अधिकारी श्री चौधरी ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के बाद अभियुक्त कमलेश सिंह उर्फ लतीफन सिंह व रौशन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

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