फोटो गैलरी

Hindi Newsमहिला की हत्या करने में दस वर्ष की सजा

महिला की हत्या करने में दस वर्ष की सजा

जनपद न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय ने चार साल पहले एक व्यक्ति ने महिला के ऊपर केरोसिन डालकर जिंदा फूंकने देने के मामले में दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।...

महिला की हत्या करने में दस वर्ष की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 01 Dec 2016 11:20 PM
ऐप पर पढ़ें

जनपद न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय ने चार साल पहले एक व्यक्ति ने महिला के ऊपर केरोसिन डालकर जिंदा फूंकने देने के मामले में दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दसआरोपी जमानत पर था। जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा लेकर जेल भेज दिया गया।

जसपुरा थाना क्षेत्र के नांदादेव गांव निवासी राजवीर सिंह ने 26 नवंबर 2012 को अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पत्नी भूरी देवी को 31 अगस्त 2012 की अर्धरात्रि में गांव का दुकानदार कुलदीप उर्फ मतोला केरोसिन डालकर जिंदा फूंक दिया था। घटना की जानकारी राजवीर को फोन के जरिए मिली थी। घर पहुंचा तो जली अवस्था में पड़ी हुई थी।उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर लेकर आए जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव, सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्किीन अली ने छह गवाह अदालत में परीक्षित करवाए। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के दलीलों की सुनवाई करने के बाद पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी कुलदीप उर्फ मतोला को 304 में दस साल की कठोर सजा सुनाई।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें